Read in App

DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 23 Dec 2022 11:30 pm IST


उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर कराने मिलेगी कड़ी सजा, कानून को राजभवन की मंजूरी


धर्मांतरण विरोधी संशोधन विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया। औपचारिक नोटिफेशन के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। इसके साथ ही राज्य में जबरन धर्मांतरण संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा।

अपर सचिव विधायी महेश चंद्र कौशिवा ने गुरुवार को बताया कि राजभवन की मंजूरी के साथ विधेयक मिल गया है। इसके बाद अब आगे की कार्यवाही शुरू की जा रही है। सरकारी प्रेस से इसकी प्रतियों का प्रकाशन कराया जाएगा और पुराने कानून में बदलाव हो जाएगा।