चरस रखने के आरोपियों का 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50000 जुर्माना
हरिद्वार। चरस के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार ने दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चैहान ने बताया कि दो जुलाई 2015 में भगवानपुर थाना के उप निरीक्षक जगमोहन रमोला अपने सहकर्मियों के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था व देखरेख में गश्त कर रहे थे। जब सिसौना तिराहे पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को सिसौना गांव की तरफ से तीन मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति दिखाई दिए। जो पुलिसकर्मियों को देखकर वापिस मुड़ने लगे थे। पुलिसकर्मियों के आवाज देने के बावजूद तीनों मोटरसाइकिल सवार भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने पीछाकर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया था।तलाशी लेने पर पुलिस को आरोपी कुलदीप व अनिल से 140-140 ग्राम और आरोपी धर्मेंद्र के कब्जे से 120 ग्राम कॉल 400 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपीयों को मौके पर पकड़कर ही लिया था। पुलिस ने आरोपी कुलदीप पुत्र दीपचंद, अनिल पुत्र राजेन्द्र सिंह व धर्मेंद्र पुत्र राजकुमार निवासी गण ग्राम खेड़ी शिकोहपुर थाना भगवानपुर का एनडीपीएस एक्ट में चालान कर जेल भिजवा दिया था। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 7 गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी धर्मेंद्र, कुलदीप व अनिल को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष की कठोर कैद तथा 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।