नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर साधु-संतों के भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 25 जनवरी तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी प्रबोधानंद गिरि की याचिका पर सुनवाई हुई। स्वामी प्रबोधानंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।