बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे को सहकारी बैंक भर्ती मामले में कड़ी फटकार लगाई है।
इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने सहकारी बैंक की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के फैसले को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, सीएम शिंदे के पास इससे जुड़े मंत्री की समीक्षा या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। बता दें, रावत को शिंदे के फैसले का विरोध करते हुए बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
याचिका के मुताबिक, स्थानीय नेताओं के इशारे पर सीएम का आदेश पारित किया गया था, और इसने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि बैंक कर्मचारियों की भारी कमी का सामना कर रहा है, जिससे 93 शाखाओं को चलाना असंभव हो गया है। सीएम ने नवंबर 2022 में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।