Read in App


• Fri, 2 Aug 2024 8:30 pm IST


हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य बीमा मामले में की सुनवाई, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पेश किया पत्र


नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य बीमा मामले में स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपने ग्राहक के साथ गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील व्यवहार करने के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पत्र पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. इसी बीच मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कंपनी का पक्ष सुनने के लिए 5 अगस्त की तारीख निर्धारित की है.

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत ने दाखिल की याचिका: मामले के अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत और महासचिव सौरभ अधिकारी ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष पत्र पेश किया और कहा कि उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और उनके सहयोगी को तीन दिन पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और उन्हें पहले बीडी पांडे अस्पताल नैनीताल और फिर कृष्णा नर्सिंग होम हल्द्वानी में भर्ती कराया गया , जहां से उन्हें 72 घंटे तक आईसीयू की निगरानी में रखने के बाद फिर देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 31 जुलाई 2024 को उनका तत्काल ऑपरेशन किया गया.


हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से नाराज अधिवक्ता: बार की तरफ से पेश किए गए पत्र में कहा गया कि उनके सहयोगी अधिवक्ता के पास स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, लेकिन इस कंपनी ने किसी भी उचित कारण से तत्काल वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में उन्हें वित्तीय समस्या से जूझना पड़ रहा है. यह कंपनी की अपने उपभोक्ता के साथ एक प्रकार की धोखाधड़ी है, जो इस कंपनी ने अपनी असंवेदनशीलता दिखाते हुए की है. जब जरूरत पड़ने पर कंपनी अपने उपभोक्ता का साथ नहीं दे रही है, तो ऐसी स्वास्थ्य पॉलिसी का क्या फायदा, इसलिए इस पर खंडपीठ कोई उचित निर्णय लेकर कंपनी को निर्देश जारी करे.