नैनीताल हाईकोर्ट ने हायर ज्यूडिशियरी परीक्षा में याचिकाकर्ताओं का आवेदन निरस्त करने सम्बन्धी याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं, साथ में याचिकाकर्ताओं को यह भी निर्देश दिए हैं कि उनके फार्मो में जो भी कमियां पाई गई हैं। उसे पन्द्रह दिन के भीतर दूर करें।