देहरादून: सोया, ओट्स, काजू, बादाम,अखरोट या अन्य चीजों से बनाए गए उत्पाद या पेय पदार्थों को दूध या दुग्ध उत्पाद कहकर नहीं बेचा जा सकता है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने राज्य इकाईयों को नियम का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के जिला अभिहित अधिकारी जीसी कंडवाल के अनुसार गैर स्तनपायी स्रोतों, खास तौर पर पौधों,मेवे आदि से तैयार किए गए उत्पादों को दूध या दुग्ध उत्पाद नहीं कहा जा सकता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में दूध व दुग्ध उत्पाद के लिए मानक तय हैं।