नैनीताल-हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील के अंतर्गत कंधार पत्थर खानी मोटर मार्ग को तल्लाधार से होते हुए ग्वालदम तक जोड़ने के लिए पांच किलोमीटर लंबी सड़क की स्वीकृति की आड़ में विपरीत दिशा की ओर अवैध कटान कर बनाई जा रही सड़क निर्माण में आ रहे पेड़ों के कटान पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार गरुड़ निवासी गोपाल चंद वनवासी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कंधार पत्थर खानी मोटर मार्ग को तल्लाधार से होते हुए ग्वालदम तक जोड़ने के लिए पांच किलोमीटर लंबी सड़क की स्वीकृति लेने के बाद लोक निर्माण विभाग बागेश्वर इस मोटर मार्ग का निर्माण शासनादेश के विपरीत कर रहा है।