लखनऊ: भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट के मामले में दोषी ठहराए गए आठ आतंकियों में से 7 को मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि एक को उम्रकैद की सजा मिली है। बता दें कि आतंकियों पर सजा तय करने के लिए मंगलवार को उन्हें एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था, हालांकि आतंकियों को सोमवार को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सजा के सभी बिंदुओं पर बहस के बाद कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को सजा की तारीख तय की थी। इसी के मद्देनजर मंगलवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सभी को फांसी, उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। बता दें कि प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस के आतंकियों मोहम्मद फैसल, आसिफ इकबाल उर्फ राकी, सैयद मीर हुसैन, मोहम्मद दानिश, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद अजहर, गौस मोहम्मद खान को मृत्यु दंड व आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।