नैनीताल- हाईकोर्ट ने रुद्रपुर में 16 सरकारी सस्ता गल्ला दुकानदारों की ओर से पूर्ति निरीक्षक के साथ साठ-गांठ कर लोगों को सड़ी दाल बेचे जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार व एडीएम जगदीश कांडपाल को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रुद्रपुर निवासी किरनदीप सिंह विर्क ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रुद्रपुर में 16 सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों ने पूर्ति निरीक्षक के साथ मिलकर गोदामों में रखी सड़ी दाल राशन कार्डधारकों को बेच दी। जब इन दालों के सैंपल लैब में जांच के लिए भेजा गया तो यह मानक अनुरूप नहीं मिले।