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• Mon, 5 Apr 2021 6:01 pm IST


रिश्वतखोर लेफ्टिनेंट कर्नल को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा


देहरादून। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने भ्र्ष्टाचार से जुड़े मामले में एमईएस के लेफ्टिनेंट कर्नल समेत दो को सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर 65 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। रायपुर स्थित आईआरडीई के एमईएस ब्रांच (मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस) में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल भारत जोशी निवासी विज्ञान विहार रायपुर मूल निवासी ग्राम पोखरा पौड़ी और मनीष सिंह निवासी आईआरडीई परिसर मूल निवासी गार्डन एस्टेट सेक्टर 22 द्वारिका नई दिल्ली को 10 हजार रिश्वत लेते 8 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के वकील सतीश गर्ग के अनुसार मामले में सीबीआई ने 27 सितंबर 2017 को चार्जशीट दाखिल की। आज स्पेशल जज सीबीआई कोर्ट सुजाता सिंह ने मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल भारत जोशी को अलग अलग धाराओं में 5 साल 5 हजार जुर्माना, 7 साल 25 हजार जुर्माना और 10 साल 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी तरह आरोपी मनीष को 5-5 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये कुल 15 हज़ार जुर्माने की सजा सुनाई है।