सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले दिंवगत हुए शिरोमणी अकाली दल के संरक्षक रहे प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में निचली अदालत की तरफ से जारी समन को खारिज कर दिया है।
मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ट्रायल कोर्ट का इस मामले में समन जारी करना कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि की पीठ ने इससे पहले 11 अप्रैल को बादल और अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने होशियारपुर की ट्रायल कोर्ट के बादल और दलजीत सिंह चीमा के खिलाफ जारी समन को खारिज कर दिया है। बता दें कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ बादल और चीमा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी लेकिन हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद अगस्त 2021 में बादल और चीमा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से अब उन्हें राहत मिल गई है।
बताते चलें कि, सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह खेरा ने प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बलवंत सिंह ने बादल पर धोखाधड़ी, बेईमानी और तथ्य छिपाने के आरोप लगाए थे।