केद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में सीटों को लिमिट कर दिया है। और अब नगर-निगम की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित कर दी है। इनमें से 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं।
दरअसल, पहले दिल्ली के सभी तीन नगर निगमों समेत एमसीडी में कुल सीटों की संख्या 272 थीं। नए परिसीमन के बाद इसमें 22 सीटें कम हो जाएंगी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री के राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के नाम शनिवार को जारी दिल्ली राजपत्र में कहा गया है कि, दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम, 2022 के यथा-संशोधित, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा-3 की उप धारा (5) के अनुसार, एतद् के दिल्ली नगर निगम में सीटों की कुल संख्या 250 तय की जाती है।
इसके अलावा, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-3 की उप धारा (6) (यथा संशोधित) के अनुसार केंद्र सरकार, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, दिल्ली की कुल जनसंख्या (जनगणना-2011) के साथ जिस प्रकार अनुपातित है, उसके अनुसार सीटों की कुल संख्या के अनुपात में दिल्ली नगर निगण में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या भी 42 अवधारित की जाती है।