लखनऊ: उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में प्रस्तावित अंतिम अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अब 20 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को भी आदेश दिया कि 20 दिसंबर तक बीते पांच दिसंबर को जारी अंतिम आरक्षण की अधिसूचना के तहत अंतिम आदेश जारी न करें। लखनऊ बेंच ने यह आदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने व सीटों के रोटेशन के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
सरकार से तलब की रिपोर्ट
लखनऊ बेंच ने पहले राज्य सरकार से इस पूरे मामले की जानकारी मांगी थी। मंगलवार को सुनवाई के समय सरकार की ओर से जवाब पेश करने को एक दिन का समय देने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने देते हुए पहले लगाई अंतरिम रोक को बुधवार यानी 14 दिसंबर तक बढ़ा दिया था। वहीं, आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 20 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख दी और तब तक स्टे जारी रहने का आदेश दिया। इसके अलावा लखनऊ बेंच ने सरकार से रिपोर्ट भी तलब की है।