बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की तरफ से दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे दी है।
जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक ने आठ दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि, देशमुख एक साल से ज्यादा की न्यायिक हिरासत के बाद अब जेल से रिहा होंगे। बता दें कि देशमुख एक ही आरोप से उत्पन्न दो जांचों में उलझे हुए हैं - एक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा भ्रष्टाचार के अपराध के लिए और दूसरा प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए।
हालांकि देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 अक्तूबर को जमानत दे दी थी। लेकिन सीबीआई वाले मामले में, विशेष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, और उसी को देशमुख ने उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।