बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्यूटी के दौरान सोने पर बर्खास्त किए जाने वाली याचिका पर राहत देने से इंकार कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक, नागपुर स्थित मौदा थर्मल पावर प्लांट में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानि CISF के गार्ड को कोई भी राहत नहीं दी। हाईकोर्ट ने कहा कि, यह सिपाही एक सार्वजनिक महत्व के प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए तैनात अनुशासित सुरक्षा बल का सदस्य था, और कर्तव्य का निर्वहन करते समय लापरवाही का यह उसका अकेला मामला नहीं था। अतीत में भी उसे लापरवाह पाया गया था, लेकिन तब चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था।
दरअसल, सिपाही संतोष रमेश को अनुशासनहीनता और ड्यूटी पर नींद निकालने के आरोप में मार्च 2021 में सीआईएसएफ से बर्खास्त कर दिया गया था।