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• Thu, 4 Jul 2024 1:55 pm IST

अपराध

तलाशी के दौरान युवक के पास से बरामद हुआ 1 किलो से अधिक चरस ,कोर्ट ने सुनाई 11 साल की सजा


चंपावत विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने चरस तस्करी के एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए 11 साल की सख्त सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं चुकाने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा. शासकीय अधिवक्ता वि‌द्याधर जोशी ने बताया कि मामला अगस्त 2018 का है. चंपावत पुलिस ने टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुडियानी के समीप तलाशी के दौरान राजीव शर्मा निवासी ग्राम ईदगीर, नवाबगंज, जिला बरेली के पास से 1.530 किलोग्राम चरस बरामद की थी.