चालक के लाइसेंस को आधार बना दुर्घटनाग्रस्त वाहन का क्लेम निरस्त करने वाली बीमा कंपनी को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने झटका दिया है। उसे क्लेम अदायगी के साथ ही क्षतिपूर्ति का भी आदेश दिया है। आयोग ने अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था को भी आधार बनाया, जिसमें कहा गया है कि जो चालक हल्का मोटर वाहन चलाने के लिए अधिकृत है, वह ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी चला सकता है।
टैगोर कालोनी निवासी अनमोल अग्रवाल ने ओरियंटल इंश्योरेंस के शाखा कार्यालय को पक्षकार बना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। वादी के अनुसार उनका वाहन उक्त कंपनी से 8 लाख 75 हजार रुपये के लिए बीमित था। यह वाहन सचिवालय में किराए पर लगाया गया था। मोहंड के पास एक ट्रैक्टर ट्राली से टकराकर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी उन्होंने थाना बिहारीगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई।