शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि 28 मई 2017 में मोहनी रोड स्थित मकान मालिक साहब सिंह कैंतूरा के दो किरायेदारों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। जिसके बाद किरायेदार कमला देवी ने दूसरे किरायेदार सीता देवी और उनके नाबालिग बेटे राजेश के खिलाफ डालनवाला थाने में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। उसने पुलिस को बताया कि सीता देवी और राजेश ने उसके एकलौत बेटे सागर तिवारी को लात घूसों व रिमोट से मारते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। उपचार के दौरान बेटे सागर तिवारी की मौत हो गई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि घटना के दौरान अभियुक्त राजेश नाबालिग था। इसलिए इस मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट में चली। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि दोषियों को सजा दिलाने में मकान मालिक, मकान मालिक की पत्नी और लड़की की अहम भूमिका रही। ये तीनों चश्मदीद गवाह रहे।