DevBhoomi Insider Desk • Tue, 20 Jun 2023 10:39 am IST
अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, लखनऊ ले जाकर किया था रेप
स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज पंकज तोमर की कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 52 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इसमें से 45 हजार पीड़िता को देने के लिए कहा गया है. दोषी ने साल 2018 में नाबालिग लड़की को स्कूल जाते समय अपहरण करने के बाद दुष्कर्म किया था.ये है दुष्कर्म की पूरी कहानी: बता दें कि 30 अगस्त 2018 को पीड़ित की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सतेंद्र देवासी जिला संभल उसके साथ एक भवन में बिजली फिटिंग का काम करता था. 30 अगस्त को पीड़ित की 13 वर्षीय बेटी स्कूल जा रही थी. इस दौरान सतेंद्र उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. अगले दिन सतेंद्र के पिता का फोन महिला के पास आया और कहा कि उनकी बेटी को लौटाने वह आ रहे हैं. सतेंद्र के पिता ने नजीबाबाद आने के लिए कहा.नाबालिग की मां को खूब दौड़ाया: महिला जब नजीबाबाद पहुंची तो सतेंद्र के पिता का फोन बंद हो गया था. उसके बाद वह सतेंद्र के मूल आवास संभल चली गई. जब नाबालिग लड़की की मां घर पहुंचे तो सतेंद्र की मां ने बताया की सतेंद्र के पिता लड़की को लेकर नजीबाबाद गए हैं. उसी दौरान सत्येंद्र के पिता का दोबारा से फोन आया और कहा कि वह अपनी लड़की की शादी सतेंद्र से कर दे. यदि नहीं कर सकते हैं तो अपनी लड़की को ढूंढ लो. उसके बाद लड़की की मां अपने घर वापस आ गयी.