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DevBhoomi Insider Desk
• Thu, 13 Jan 2022 4:37 pm IST


मिट्टी डलवाने व अन्य खर्च का भुगतान करने का आदेश


जिला उपभोक्ता आयोग ने पीएनसी इंफ्राट्रेक लिमिटेड को मिट्टी डलवाने और अन्य खर्च के 62 लाख 75 हजार 476 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। गुरु गोरक्ष कंस्ट्रक्शन रुड़की के पार्टनर और शिकायतकर्ता बीर सिंह, ऊषा ने पीएनसी इंफ्राट्रेक नई दिल्ली के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की थी। जिसमें बताया था कि वह उक्त फर्म से सड़क पर मिट्टी डालने का कार्य करते हैं। शिकायतकर्ता ने कंपनी से राष्ट्रीय राजमार्ग नगीना-धामपुर-जसपुर पर सड़क पर मिट्टी डालने के लिए संपर्क किया था। शिकायतकर्ता और कंपनी के बीच नगीना-काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिट्टी डलवाने के लिए तय शर्तों में सौदा हुआ। कंपनी ने शिकायतकर्ता से सिक्योरिटी राशि में करीब 30 लाख रुपये जमा कराए थे