नैनीताल: हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कोटद्वार में माइनिंग पॉलिसी के खिलाफ स्थापित सिद्धबली स्टोन क्रशर को हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि नियत की है। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हुई। कोटद्वार निवासी देवेंद्र सिंह अधिकारी की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि कोटद्वार में राजाजी नेशनल के रिजर्व फॉरेस्ट में सिद्धबलि स्टोन क्रशर लगाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइनों को पूरा नहीं करता है। गाइडलाइन में कहा गया है कि कोई भी स्टोन क्रशर नेशनल पार्कों के 10 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस के भीतर स्थापित नहीं किया जा सकता, जबकि यह स्टोन क्रशर साढ़े छह किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश कर कहा था कि यह स्टोन क्रशर सड़क से 13 किलोमीटर दूर है। यहां स्टोन क्रशर स्थापित करने से क्षेत्र के साथ-साथ वन्यजीव भी प्रभावित हो रहे हैं। लिहाजा इसको हटाया जाए या इसके संचालन पर रोक लगाई जाए।