खटीमा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने तीन साल पूर्व सितारगंज कंठगरी में हुई महिला की हत्या के मामले में आरोपी पति और साली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जीजा-साली के अवैध प्रेम संबंध थे और दोनों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी थी।
कंठगरी सितारगंज निवासी रियाज अहमद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी पुत्री यासमीन का निकाह पांच साल पहले किच्छा के शादाब से हुआ था। आरोप है कि 16 नवंबर 2018 को उसका दामाद उसके घर आया था। उसने पुत्री यासमीन को रसमलाई में जहर खिलाकर मार दिया।