हरिद्वार। बहला फुसलाकर किशोरी को भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे, एफटीएससी न्यायाधीश पारुल गैरोला ने आरोपी युवक को दोषी मानते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि नौ मार्च 2019 में बहादराबाद क्षेत्र स्थित से एक नाबालिग लड़की अपने घर से कहीं चली गई थी। परिजनों ने एक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी युवक को बहादराबाद बस स्टैंड पर पकड़कर उसके कब्जे से पीडि़त लड़की को बरामद किया था। परिजनों ने आरोपी सतीश पुत्र सतपाल निवासी ग्राम दिनारपुर थाना पथरी को नामजद करते हुए अपहरण,दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पीडि़त किशोरी ने पुलिस व अपने परिजनों आपबीती बताते हुए आरोपी युवक पर उसे बहला फुसलाकर ले जाकर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। शासकीय अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अभियोजन पक्ष मामले को सिद्ध करने में पूरी तरह सफल रहा है। विद्वान जज ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है जबकि अर्थदंड की राशि जमा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 50 हजार पीडि़ता को देने के आदेश दिए हैं।