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DevBhoomi Insider Desk
• Thu, 20 Apr 2023 11:40 am IST

राजनीति

सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल को मिली निराशा, मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में अर्जी खारिज...


राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से मानहानि मामले में राहत नहीं मिली है। अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। 

दरअसल, राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। बता दें कि, सूरत की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। 

वहीं अब सेशंस कोर्ट से भी राहुल गांधी को निराशा हाथ लगी है। राहुल गांधी अब राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। बताते चले कि, 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी।