चमोली-पांच अप्रैल को किलोंडी गांव के जंगल में भड़की आग के मामले में वन विभाग ने आग लगने के कारणों की जांच कर रोपा गांव के एक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम-1927 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
वन विभाग की ओर से जंगल में आग लगने के कारणों की जांच की गई तो पाया चला कि रोपा गांव के मंगलू लाल ने गोशाला में मवेशियों को मक्खियों से बचाने के लिए गोशाला के पास आग लगाकर धुआं किया था। तभी तेज हवा चलने से आग खेतों से होते हुए वन क्षेत्र में पहुंच गई और देखते ही देखते विकराल हो गई। आग से करीब 2.50 हेक्टेयर वन संपदा नष्ट हो गई थी। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के डीएफओ अमित कंवर ने बताया कि जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सभी वन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जंगल में आग लगाने वाले शरारती तत्वों की पहचान कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।