महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को नागपुर में करीब 100 करोड़ रुपये के जमीन घोटाला मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
दरअसल, मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ को महाराष्ट्र के शहरी विकास विभाग ने बताया कि, नागपुर इंप्रुवमेंट ट्रस्ट का प्लॉट निजी व्यक्ति को ट्रांसफर करने का आदेश 16 दिसंबर को निरस्त कर दिया गया है। और जमीन फिर से झुग्गीवासियों को देने को कहा है।
हालांकि, विभाग ने माना है कि, उसके अधिकारियों ने इस जनहित याचिका के बारे में सीएम को जानकारी नहीं दी थी। क्योंकि ये अनजाने में हुई एक गलती थी। इसलिए इस विवाद को सुलझा लिया, और हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
बतातें चलें कि, शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने इसमें घोटाले का आरोप लगाते हुए शिंदे से इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं।