सोशल मीडिया एप्प ट्वीटर को अपना बिजनेस खतरे में नजर आ रहा है। ट्वीटर का कहना है कि, केंद्र सरकार दिए जा रहे ब्लॉकिंग आदेश अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका पूरा धंधा बंद हो जाएगा।
दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्वीटर के वकील ने कहा कि, हाईकोर्ट ने उसे सरकार के दिए ऐसे आदेशों की पूरी सूची सील बंद लिफाफे में देने का निर्देश दिया है। ट्विटर के वकील ने कहा कि, सरकार ने यह तक नहीं बताया है कि, वे कुछ खास खातों को क्यों ब्लॉक करवाना चाहती है? आईटी नियम 2009 के मुताबिक, वजह बताना जरूरी है। खुद ट्विटर को इन अकाउंट यूजर्स को बताना होगा कि, उनके अकाउंट क्यों बंद किए जा रहे हैं। उसकी जवाबदेही यूजर्स के लिए खत्म नहीं होती।
केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट से निवेदन किया कि, अदालती कार्रवाई बंद कमरे में होनी चाहिए। इससे सुनवाई सार्वजनिक नहीं होगी। और जो पक्ष मामले से संबंधित नहीं हैं, उन्हें सुनवाई में नहीं आने दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस निवेदन पर विचार करने की बात कही।