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DevBhoomi Insider Desk
• Sat, 27 Nov 2021 5:15 pm IST


नैनीताल हाईकोर्ट: खुर्शीद के आवास में आगजनी मामले में चिलवाल को राहत नहीं


नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व कें द्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के मुक्तेश्वर स्थित आवास में आगजनी और गोली चलाने के मामले में कुंदन चिलवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। कुंदन ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की हुई है। कोर्ट में जब पुलिस ने बताया कि मामले में कुंदन की कोई भूमिका नहीं है, सलमान खुर्शीद के अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया और कोर्ट को बताया कि कुंदन मुख्य आरोपी है और उसी के नेतृत्व के सभी लोग आगजनी करने खुर्शीद के आवास पर गए थे। इस पर कोर्ट ने सलमान खुर्शीद के अधिवक्ताओं को शनिवार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।