केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत व्यापार प्रमाणपत्र व्यवस्था को सरल बनाने और व्यापार को बढ़ावा देने के तहत नए नियम जारी किए गए हैं।
इसके मुताबिक, व्यापार प्रमाणपत्र की वैधता एक साल से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है। 30 दिन यानि एक महीने के अंदर प्रमाणपत्र जारी करना या रेन्यू कराना होगा। माना जा रहा है कि ये ये एक नवबंर से लागू हो जाएगा। बता दें कि, आरटीओ जाने के बजाय व्यापार प्रमाणपत्र और व्यापार रजिस्ट्रेशन संकेतकों के लिए आवेदन, वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा, आवेदक एक ही आवेदन पत्र में कई प्रकार के वाहनों के लिए आवेदन कर सकता है।
व्यापार प्रमाणपत्र की जरूरत सिर्फ उन वाहनों के मामले में होगी, जो न तो स्थायी और न ही अस्थायी रुप से रजिस्टर्ड है, ऐसे वाहन सिर्फ डीलर/निर्माता/आयातक या नियम 126 में निर्दिष्ट एक परीक्षण एजेंसी के कब्जे में हो सकते हैं।