श्रीनगर में नौहट्टा स्थित जामिया मस्जिद के बाहर ड्यूटी पर तैनात डीएसपी की लिंचिंग से हत्या कर दी गयी थी। वहीं इस मामले में 17 आरोपियों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानि एनआईए की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है।
जानकारी के मुताबिक, शब-ए-कद्र पर 22 जून 2017 को डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की भीड़ ने हत्या कर दी थी। हत्या के मामले में पुलिस ने चार्जशीट 20 लोगों के नाम दिए थे। जिनका ट्रायल चल रहा है। जिसपर आरपीसी यानि रनबीर पेनल कोड की धारा 302, 148, 149, 392, 341 और यूएपीए की धारा 13 के तहत दर्ज मामले में सुनवाई की गई।
एनआईए अदालत के लिए विशेष जज नियुक्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमएस मन्हास ने 81 पेज के आदेश में कहा कि, आरोपियों के खिलाफ अभी तक पुख्ता सुबूत नहीं मिले हैं। आरोपपत्र में जो भी चार्ज लगाए गए हैं, अभियोजन पक्ष की ओर से उन आरोपों को साबित करने के लिए न तो आधार नजर आया है। ना ही अदालत को ये समझ आया कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है।
क्योंकि अब तक का ट्रायल आरोपियों के खिलाफ ठोस सुबूत साबित करने में नाकाम रहा है, ऐसे में 17 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया साथ ही कोर्ट ने हर एक आरोपी को दो लाख रुपये की मुचलका राशि भरने, हर सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने, प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में जांच, सुबूतों को प्रभावित करने का प्रयास न करने और बिना इज़ाजत के कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाने का आदेश दिया है।