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DevBhoomi Insider Desk
• Thu, 11 May 2023 12:32 pm IST

नेशनल

प्रशासनिक सेवाओं को लेकर SC ने केजरीवाल के पक्ष में सुनाया फैसला, दिल्ली सरकार को मिला ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार


नई दिल्ली। दिल्ली का असली मालिक कौन है, मुख्यमंत्री या फिर उपराज्यपाल? इस मामले में आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकारी निर्वाचित सरकार को ही है। 
बता दें कि दिल्ली में 'कंट्रोल ऑफ सर्विस' को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में एक याचिका दायर की गई थी जिसे काफी समय पहले ही संविधान पीठ को ट्रांसफर कर दिया गया था। आज इस याचिका पर कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा  दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ही असली शक्ति होनी चाहिए। ऐसे में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के प्रशासनिक सेवाओं के निर्णय लेने के मामले में अपना फैसला दे दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि ये फैसला बहुमत का फैसला है। कोर्ट ने इसी के साथ कहा कि चुनी हुई सरकार के पास असली शक्ति होनी चाहिए और उसी के पास ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार होगा।