पाकिस्तान की अदालत ने भारतीय युवक को वीजा देने से जुड़ी याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया कि, तो याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक है, न ही उसके पास अदालत जाने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी थी।
दरअसल, पाकिस्तान की अदालत में दायर याचिका में केरल के युवक ने पैदल हज यात्रा करने के लिए पाकिस्तान की सरकार से वीजा की मांग की थी लेकिन अदालत ने इसकी मंजूरी नहीं दी। बताया जा रहा है कि, शिहाब ने वीजा इसलिए मांगा था ताकि, वो पाकिस्तान में प्रवेश कर सके और फिर हज के लिए सऊदी अरब के मक्का तक पैदल मैराथन यात्रा पूरी कर सके।
बताते चलें कि, केरल निवासी शिहाब ने पिछले महीने अपने गृह राज्य केरल से यात्रा शुरू की थी, और अब वो 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर वाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में प्रवेश करने पर आव्रजन अधिकारियों ने रोक दिया था। इसके बाद पाक कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी।