नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से नीट एसएस यानी नीट सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए केंद्र सरकार की ओर पात्रता नियमों में बदलाव को आखिरकार मंजूरी मिल गयी है।
नेशनल मेडिकल कमीशन इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की है। एनएमसी की अधिसूचना में कहा गया कि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के परामर्श से नीट - सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता मानदंड को 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
इस अधिसूचना के अनुसार अब जिन उम्मीदवारों ने नीट-सुपर स्पेशलिटी में 20 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे अब नीट सुपर स्पेशलिटी काउसंलिंग के "विशेष मॉप-अप राउंड" में भाग लेने के पात्र होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के परामर्श से MoHFW केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने NEET-Super Speciality 2022-23 Counselling के लिए एक अतिरिक्त मॉप-अप राउंड आयोजित करने का भी फैसला लिया है।
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को भेजे गए एक पत्र में कहा है कि, यह नीट सुपर स्पेशलिटी काउसंलिंग के "विशेष मॉप-अप राउंड" का आयोजन, दो राउंड पूरे होने के बाद शेष खाली सीटों के लिए किया जा सकता है।