नैनीताल : नैनीताल हाईकोर्ट समेत उत्तराखंड की सभी अदालतों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है. नैनीताल हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सभी अधिकारी, कर्मचारी, वकील व पक्षकार मास्क पहनकर ही कोर्ट में प्रवेश कर सकेंगे. इसके साथ ही सभी कोर्ट रूम और परिसर को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा.चीन के साथ दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख केंद्र और उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई हैं. सरकार ने सभी नागरिकों से कोरोना सुरक्षा के उपायों का सख्ती से पालन करने की अपील की है. इसी कड़ी में अब उत्तराखंड में भी सरकार की ओर से कोविड गाइडलाइन जारी कर दी गयी है. हाईकोर्ट नैनीताल समेत प्रदेश की सभी अदालतों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है. साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं.नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. गाइडलाइन के अनुसार अब कोर्ट परिसर व कोर्ट रूम में सामाजिक दूरी का पालन भी किया जायेगा. साथ ही कोर्ट रूम और परिसर को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा.