लगातार दो देशों से कफ सिरप को लेकर मिली शिकायतों को लेकर केन्द्र सरकार सख्त हो गयी है। सरकार ने सभी दवा, टीका फैक्टरियों में फार्माकोविजिलेंस सिस्टम स्थापित करने पर जोर दिया है।
नए नियम के मुताबिक, नई दवाएं और नैदानिक परीक्षण 2019 अधिनियम के तहत प्रत्येक दवा निर्माता कंपनी को अपने यहां फार्माकोविजिलेंस सिस्टम शुरू करना है, जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर और फार्मासिस्ट रहेगा। ये हर माह अपने उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता यहां तक कि साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी सरकार के साथ साझा करनी होगी।
इस रिपोर्ट पर सरकार ऑडिट कराएगी, और जांच में दोषी मिलने पर उक्त कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि, देश में मौजूदा समय में 4,500 से अधिक दवा व टीका निर्माता कंपनियां हैं, जिनकी 10,500 से अधिक फैक्टरियां मौजूद हैं।