हाई कोर्ट ने नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर के छतोला गांव के मैदान में सार्वजनिक रास्ता रोकते हुए अमरावती ऑर्चिड लिमिटेड दिल्ली की ओर से निजी हित के लिए सड़क बनाने व पानी की पुरानी टंकी को खुर्द-बुर्द कर पार्किंग बनाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे लेकर दायर जनहित याचिका पर राच्य सरकार, डीएम, डीएफओ, ग्राम प्रधान नवीन भट्ट और अमरावती ऑर्चिड स्टेट लिमिटेड दिल्ली को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में छतोला गांव निवासी राजीव बुटेलिया व 12 अन्य की ओर से दायर जनहित पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि गांव में बच्चों के खेलने के लिए एक मैदान है। नवयुवक मंगलदल ने एक लाख रुपये खर्चकर मैदान का जीर्णोद्धार किया था। इसी मैदान से होकर सात गांवों के लिए एक रास्ता भी जाता है, मगर अमरावती ऑर्चिड कंपनी अपने हित के लिए इस मैदान पर आवागमन रोकर कर पार्किंग बना रही है। इससे सात गांवों को जाने वाला रास्ता व मैदान खुर्द-बुर्द हो गया है और गांव की पुरानी पानी की टंकी क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत डीएम, डीएफओ व मुख्यमंत्री से की, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में इस निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई है।