नैनीताल। गाजियाबाद विधायक महेंद्र भाटी की हत्या में सीबीआई अदालत से उम्रकैद की सजाप्राप्त परनीत भाटी को भी हाईकोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। अदालत मुख्य आरोपी डीपी यादव, लक्कड़ पाल और करन यादव को पहले ही दोषमुक्त कर चुकी है। सभी को देहरादून की सीबीआई अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल के दौरान सीबीआई इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाने में असमर्थ रही। जो भी सबूत जुटाए गए थे, उनमें भी विरोधाभास रहा है। उक्त की सजा को बढ़ाए जाने को लेकर दायर नीतीश भाटी की याचिका को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है।