अपर जिला एवं सेशन जज अश्वनी गौड़ की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सातवीं कक्षा के छात्र से अश्लील हरकत करने के मामले में अध्यापक को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) किशोर कुमार के अनुसार यह मामला अगस्त 2018 का है। जिसकी शिकायत पीड़ित छात्र के पिता ने 20 अगस्त 2018 को ऋषिकेश कोतवाली में की थी। पीड़ित पिता ने शिकायत में बताया था कि उनका बेटा एक स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ता है। उसी स्कूल में ड्राइंग, योग और डांस अध्यापक विजय सेमवाल निवासी मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल ने 18 अगस्त 2018 को उनके बेटे को अपनी कक्षा में बुलाया। वहां से छात्र को अध्यापक स्कूल के स्टोर रूम में ले गया।