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DevBhoomi Insider Desk
• Wed, 15 Dec 2021 4:33 pm IST


प्रबंधन समिति से निष्काषित मंत्री यतीश्वरानंद मामले की सुनवाई 23 को


नैनीताल। हाईकोर्ट ने महाविद्यालय सभा ज्वालापुर हरिद्वार प्रबंधन समिति से निष्काषित मंत्री यतीश्वरानंद के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। महाविद्यालय सभा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि महासभा कई स्कूल व कॉलेजों का संचालन करती है। इसकी प्रबंधन समिति में स्वामी यतीश्वरानंद मंत्री थे। 2018 में प्रबंधन समिति ने उन्हें हटा दिया था। इस आदेश को यतीश्वरानंद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। याचिका में कहा गया कि यतीश्वरानंद ने 31 अगस्त 2021 को डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी पर दबाव बनाकर महासभा के बर्खास्तगी आदेश को फिर से बहाल करा लिया। डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश को महासभा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश पर कोर्ट ने पूर्व में रोक लगा दी थी।