उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूट्यूबर स्वाति नेगी के खिलाफ नैनीताल जिले के मल्लीताल थाने में दर्ज मुकदमे के मामले पर सुनवाई की. यूट्यूबर स्वाति नेगी को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कुछ संगठनों द्वारा मल्लीताल कोतवाली में दर्ज एफआईआर के आधार पर किसी तरह की जांच की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पुलिस से पूछा है कि इस मामले में आईपीसी की धारा 153ए व 295 ए किस आधार पर लगाई गई हैं.बता दें कि स्वाति नेगी ने नैनीताल के फ्लैट मैदान के किनारे लगे भगवा झंडे के औचित्य को लेकर अपने यूट्यूब चैनल में सवाल खड़े किए थे. कोटद्वार निवासी स्वाति नेगी के इस ब्लॉग को हिंदुओं का अपमान बताते हुए हिंदूवादी संगठनों ने मल्लीताल कोतवाली में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने स्वाति नेगी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराये थे.