हाईकोर्ट में हरिद्वार सिंचाई विभाग की 215 बीघा भूमि पर 644 लोगों द्वारा अतिक्रमण करने के मामले में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद सरकार को निर्देश दिए हैं कि कितनी भूमि पर अतिक्रमण हुआ और अब तक कितने लोगों को हटाया गया है। तीन सप्ताह में पूरा रिकार्ड पेश करें।