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DevBhoomi Insider Desk
• Thu, 3 Nov 2022 8:30 pm IST


देहरादून संडे मार्केट मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, नगर निगम से मांगा जवाब


नैनीताल हाईकोर्ट में देहरादून संडे मार्केट लगाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने देहरादून नगर निगम को एक दिसंबर तक चिन्हित स्थान से कूड़ा साफ कर फोटोग्राफ समेत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. ताकि वहां पर संडे मार्केट लगाई जा सके. मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी.


बता दें कि इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून आईएसबीटी के हरिद्वार बाईपास रोड के पास जिस भूमि का साप्ताहिक बाजार यानी संडे मार्केट   लगाने के लिए चयन किया गया था, उसे तीन हफ्ते के भीतर साफ कर लोगों को साप्ताहिक बाजार लगाने हेतु उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे.दरअसल, देहरादून की वीकली संडे मार्किट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि वो देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्किट के सामने साल 2004 से प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक बाजार लगाते आ रहे हैं, जहां तीन सौ से ज्यादा लोग दुकान लगाते हैं और हर महीने नगर निगम को 300 रुपए प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते आए हैं.