चम्पावत: न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल जज जूनियर डिविजन की अदालत ने बनबसा में ज्वैलर्स के यहां चोरी करने वाले चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सहायक अभियोजन अधिकारी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि 12 नवंबर की रात को बनबसा में आशीष वर्मा की ज्वैलर्स की दुकान में चोरी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने खोजबीन करने के बाद चार लोगों को माल सहित गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेश किया गया था। चारों आरोपियों शाहजहांपुर निवासी ओमप्रकाश उर्फ लौकी, कल्लू, महिपाल व जीवन ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनीश मोहन की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दिया। सहायक अभियोजन अधिकारी उपेंद्र शर्मा ने कोर्ट में तमाम तथ्य पेश किए।