देहरादून: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पोक्सो मीना देओपा की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 12 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 15 हजार रुपये पीडि़त को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। बता दें, 25 जनवरी 2020 को पीडि़ता की मां ने शहर कोतवाली में की थी। इसमें बताया गया कि 24 जनवरी को रात करीब एक बजे उनकी 15 साल की बेटी को रजत अपहरण करके कहीं ले गया । 28 जनवरी को पुलिस ने रजत को मुंबई से गिरफ्तार करने के साथ ही नाबालिग को सशकुल बरामद कर लिया। किशोरी ने बयान में बताया कि रजत उसे बहला-फुसलाकर मुंबई ले गया था। वहां रजत ने उसे एक रिश्तेदार के घर में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। शहर कोतवाली पुलिस ने रजत के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में अदालत ने गुरुवार को रजत को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।