देहरादून : नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शराब के ट्रेटा पैक की बिक्री को लेकर दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। इसके साथ ही ट्रेटा पैक की बिक्री पर लगी रोक हटा दी गई है। कोर्ट ने सरकार से टेट्रा पैक पर क्यूआर कोड लगाने तथा प्रति पैक दस रुपये प्रोत्साहन राशि देने के लिए कहा है। राज्य सरकार की ओर से पेश शपथपत्र में कहा गया कि सभी उत्पादक निर्माताओं को निर्देश दे दिए हैं कि सभी टेट्रा पैर पर क्यूआर कोड लगाएं। इस आधार पर कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया।मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष चंपावत निवासी नरेश चंद्र की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सिंगल यूज प्लास्टिक मामले को इससे जोड़ते हुए ट्रेटा पैक की श्रेणी में बिकने वाले अन्य उत्पादों पर भी बार कोड लगाने और उनके रेपर को विक्रेता तक वापस लेने की नीति का प्रस्ताव कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि नागरिक अपने नैतिक जिम्मेदारियों का उल्लंघन कर रहे है। इसलिए कोर्ट का कर्तव्य है कि उनको इसकी याद दिलाई जाए।