चंपावत : पालिका क्षेत्र में स्वच्छता कर जमा नहीं करने वाले परिवारों पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। तय समय में जुर्माना अदा नहीं करने पर 25 रुपये प्रतिदिन की दर से दंड लगाया जाएगा। पालिका अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की जाएगी।गुरुवार को चम्पावत पालिका के ईओ अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि बोर्ड बैठक में प्रति परिवार 75 रुपये मासिक यूजर चार्जर लेने का निर्णय लिया गया है। बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पालिका क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में पालिका को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता कर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता कर का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व स्वच्छता कर उप विधि 2017 के तहत अधिकतम एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। बताया कि निर्धारित समय तक भी धनराशि नहीं जमा करने पर 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंड लगाया जाएगा। उन्होंने सभी से स्वच्छता कर का भुगतान करने और सफाई व्यवस्था बनाने की अपील की है।