उच्च न्यायालय ने रुड़की में नगर निगम की भूमि पर निॢमत दुकानों को अपने ही लोगों को आवंटित करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले में राज्य सरकार को फटकारते हुए पूछा कि कैसे एक पीसीएस अधिकारी की नियुक्ति गृह जनपद में कर दी गई। कोर्ट ने सरकार के इस निर्णय को गलत करार देते हुए कहा कि सरकार इस अधिकारी का ट्रांसफर सोमवार तक करे। अन्यथा कोर्ट ट्रांसफर नीति ही रद कर सकती है। वहीं याचिकाकर्ता का भी कहना है कि मुख्य नगर आयुक्त नुपुर वर्मा रुड़की की स्थायी निवासी हैं। उनकी यहां नियुक्ति गलत तरीके से की गई है।