पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक के आदेश के खिलाफ अपील खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि, अगर तलाक का आदेश व्यभिचार को आधार बनाकर दिया गया है तो पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है।
याचिकाकर्ता की अपील खारिज करने के साथ ही हाईकोर्ट ने तलाक के अंबाला फैमिली कोर्ट के फैसले पर भी मोहर लगा दी है। दरअसल, महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अंबाला की फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसके पति की तलाक से जुड़ी याचिका को मंजूर किया गया था।
याचिका पर सुनवाई के दौरान पति ने बताया कि उसकी पत्नी उसे प्रताड़ित करती है और अक्सर गाली देती है। उसने शादी के बाद से लोगों के सामने पति को बेइज्जत करना शुरु कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में व्याभिचार के चलते तलाक का आदेश दिया गया है, ऐसे में याची गुजारा भत्ता के लिए पात्र नहीं है।