उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा रिजर्व शिवालिक एलिफेंट कॉरिडोर को डी नोटिफाइड करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि नियत की है। इस दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया गया कि इस पर उन्हें वन विभाग से नो ऑब्जेक्शन मिला हुआ है। बता दे देहरादून निवासी रेनू पाल ने नैनीताल हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर की थी कि 24 नवंबर 2020 को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में देहरादून जौलीग्रॉट एयरपोर्ट के विस्तार करने लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व फॉरेस्ट को डी नोटिफाइड करने का निर्णय लिया गया है ।